राजस्थान HC में पायलट गुट की दलील

 स्पीकर का नोटिस वैध नहीं, तुरंत रद्द करें, सनवाई टली


     राजस्थान का सियासी संकट अब हाई कोर्ट पहुंच गया है. बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिन पायलट की ओर हरीश साल्वे ने बहस शुरू की. हरीश साल्वे ने कहा कि इस नोटिस को रद्द किया जाए और अवैधानिक घोषित किया जाए.


     हरीश साल्वे ने कहा कि सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं. नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है. इस नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए और अवैधानिक घोषित किया जाए. इसके बाद मामले की सुनवाई कल तक के लिए टल गई. 


 


     कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट और उनके प्रति निष्ठावान 18 विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी द्वारा जारी की गई अयोग्यता संबंधी नोटिस के खिलाफ गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की.



     कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने स्पीकर सीपी जोशी के सामने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की याचिका दायक की थी. इस याचिका पर हाल ही में बर्खास्त किए गए पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और अन्य विधायकों को शुक्रवार तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था.