अमरनाथ यात्रा पर रोक की मांग, SC ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

     सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण इस साल श्री अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तीर्थयात्रियों को अनुमति देने और शर्तें लागू करने का निर्णय कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।



     इससे पहले अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि अमरनाथ यात्रा में इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण रोजाना 500 से अधिक तीर्थयात्रियों को पवित्र गुफा में दर्शन के लिए जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर और वैष्णोदेवी मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन देने की अनुमति के संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक में चर्चा की गयी थी, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह और गृह मंत्रालय तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। 


     इस साल अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई को शुरू हो सकती है। वहीं, पहलगाम मार्ग हिमाच्छादित होने की वजह से अभी तक साफ नहीं है और इस साल केवल बालटाल मार्ग से यात्रा हो सकती है। अधिकारी ने बताया था कि अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम निर्णय अगले सप्ताह लिया जा सकता है। इसके अलावा वैष्णोदेवी मंदिर के मामले में मंदिर तक श्रद्धालुओं के जाने पर 31 जुलाई तक रोक लगी हुई है।