GST दाखिल करने की तिथि बढ़ी - विलंब शुल्क और पेनल्टी में भी राहत

     कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण परेशानियों से जूझ रहे कारोबारियों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को मार्च, अप्रैल तथा मई महीने के लिए GST रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन आगे बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर कोई विलंब शुल्क, जुर्माना अथवा ब्याज नहीं लिया जाएगा। सीतारमण ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाददताओं को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।





...तो 9% की ब्याज दर
उन्होंने कहा कि पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों के मामले में 15 दिन के भीतर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर कोई विलंब शुल्क और जुर्माना नहीं लिया जाएगा। ऐसे मामलों में देरी होने पर 9 प्रतिशत की घटी दर पर ब्याज लगाया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो भी वैधानिक और नियामकीय अनुपालन संबंधी दिक्कतें हैं, सरकार की तरफ से उन्हें दूर करने के कदम उठाए गए हैं।