परिजनों को अब 8 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा, पहले ये मुआवजा राशि मात्र 2 लाख रुपये की थी
लड़ाई के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिवार वालों को अब 8 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. पहले ये राशि मात्र 2 लाख रुपये थी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस राशि में चार गुना इजाफा करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. ये रकम आर्मी बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड (ABCWF) के तहत दी जाएगी.
वेलफेयर फंड रक्षा मंत्रालय के एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर (ESW) विभाग के मातहत होगा. इसकी स्थापना जुलाई 2017 में हुई थी. हालांकि इसे लागू साल अप्रैल 2016 से किया गया था. यह फंड चैरिटेबल एनडाउमेंट एक्ट, 1890 के तहत बनाया गया था. यह फंड चैरिटेबल एनडाउमेंट एक्ट, 1890 के तहत बनाया गया था. फंड के लिए साउथ ब्लॉक ब्रांच के सिंडिकेट बैंक में अकाउंट खोला गया था. अकाउंट नंबर 90552010165915 था. यह फंड शहीदों और घायलों के परिजनों को मिलने वाली विभिन्न स्कीम्स से अलग है. इसके साथ ही पहले से मौजूद मौनेट्री ग्रांट में विभिन्न रैंक के ऑफिसर्स के लिए 45 लाख से 25 लाख रुपये और आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस में 40 लाख से 75 लाख रुपये तक का प्रावधान है. बता दें इससे पहले भी गृह मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने शहीदों और घायलों की मदद के लिए 'भारत के वीर फंड' लॉन्च किया था.